जागरण संवाददाता, चित्रकूट। घर से युवक को ले जाकर मारने के बाद पेड़ पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने के मामले में न्यायालय ने गवाही व साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपितों को दोषसिद्ध पाया है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि 29 अप्रैल 2015 को कर्वी कोतवाली के अंतर्गत कोलौहा गांव के निवासी जयराम ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में जयराम ने बताया था कि 28 अप्रैल की शाम उसका पुत्र मुलायम घर में था।
इस दौरान गांव के ही रहने वाले विजय यादव और बिल्लू उर्फ सोमपाल यादव व जनपद बांदा थाना बदौसा के शाहपुर निवासी झुल्लू उर्फ चन्द्रपाल यादव के साथ वहां आए और मुलायम को भगवतपुर ले जाने की बात करने लगे। इस पर मुलायम की मां ने पुत्र को वहां जाने से मना किया। इस पर तीनों लोग कुछ देर में वापस लौटने की बात कहकर मुलायम को ले गए।
देर रात्रि तक उसके वापस न लौटने पर घर के लोग पता लगाने के लिए बाहर निकले और इस दौरान घर के बाहर मुलायम की लाश एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटकती हुई मिली। पिता ने बताया कि मुलायम को बिल्लू, विजय व झुल्लू अपने अन्य सहयोगियों की मदद से मार डाला है।
बताया कि तीन दिन पहले झुल्लू ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और घटना से पूर्व विजय से घर के सम्बन्ध में विवाद हुआ था। इसके चलते आरोपितों ने उसके पुत्र को मार डाला और आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने इस मामले में निर्णय सुनाया। |