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गाजियाबाद के अवैध होटल क्यों बंद नहीं करा रही पुलिस? कई बार हो चुका है देह व्यापार का भंडाफोड़

cy520520 2025-10-9 18:36:28 views 1247

  



जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में अवैध रूप से चल रहे होटलों को बंद कराने के लिए प्रशासन ने पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा है। इसके बावजूद अब तक पुलिस ने अवैध होटल बंद कराने की कार्रवाई नहीं की है। जबकि जिले के अवैध होटलों में कई बार अनैतिक कार्यों का पर्दाफाश हो चुका है। बिना लाइसेंस जिले में संचालित होटलों को बंद न कराए जाने से पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दो हजार से अधिक होटल, लाइसेंस है महज 356 के पास

जिले में लगभग दो हजार होटल, अतिथि गृह, रिजार्ट और फार्म स्टे संचालित हैं। इनमें से महज 356 ने ही जिला प्रशासन ने लाइसेंस लिया है। बिना लाइसेंस के होटल का संचालन करना अवैध है। होटल का लाइसेंस लेने के लिए पर्यटन, पुलिस, अग्निशमन, विद्युत सहित छह विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। जिला प्रशासन ने लाइसेंस देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया हुआ है।
बिगड़ रहा माहौल

जिले में व्यावसायिक ही नहीं रिहायशी क्षेत्रों में भी नियमों को ताख पर रखकर होटल खोल दिए गए हैं। इन होटलों में देर रात तक लड़कों और लड़कियों को आना - जाना लगा रहता है। इससे माहौल बिगड़ता है, पूर्व में इस मामले को लेकर आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने सवाल भी उठाया है।
सील किया जाएगा ओर्चिड इन होटल

शालीमार गार्डन में छह अक्टूबर को ओर्चिड इन होटल में देह व्यापार का मामला सामने आया है। इस हाेटल में नौकरी का झांसा देकर युवतियों को बुलाकर उनसे देह व्यापार कराया जाता था। पुलिस ने छापा मारकर होटल से डीएलएफ के इंतजार, सूर्यनगर के योगेंद्र कश्यप, खजूरी खास के भूपेंद्र सिंह, ईस्ट रोहताश नगर के प्रीतम सिंह, न्यू सीमापुरी के शिवम, सीमापुरी के निखिल कुमार, पप्पू कॉलोनी के अंकुश और न्यू सीमापुरी के अंकुश को गिरफ्तार किया है। सात महिलाओं को भी होटल से रेस्क्यू किया गया है। होटल से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।

  


जिले में अवैध होटलों को बंद कराने के लिए पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा गया है। जल्द ही मैं खुद इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी करूंगा। शालीमार गार्डन के जिस होटल में देह व्यापार के मामले का पर्दाफाश हुआ है, उसे सील किया जाएगा। होटल के पास लाइसेंस की भी जांच की जाएगी, यदि होटल संचालक के पास लाइसेंस होगा तो उसे निरस्त किया जाएगा।
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- संतोष उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट
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