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द्वारका हादसे के नाबालिग आरोपी के पिता के खिलाफ भी दाखिल होगा आरोप पत्र। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के आरोप में आरोपित नाबालिग के पिता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह का कहना है कि आरोपित के पिता को भी नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए एमवी एक्ट के तहत आरोपपत्र में शामिल किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। गौरतलब हैं की नाबालिग जिस गाड़ी को चला रहा था उसपर 13 चालान हैं।
नहीं है वैध ड्राइविंग लाइसेंस
बता दें कि अभी तक की जांच में पता चला कि एसयूवी चालक 17 नाबालिग के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। नाबालिग होने के कारण उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे सुधार गृह भेजा गया। 10 फरवरी को बोर्ड ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर उसे अंतरिम जमानत दे दी।
वहीं मृतक साहिल की मां ने इंटरनेट मीडिया पर भावुक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा एक लापरवाह नाबालिग की वजह से मारा गया, जो रील्स बनाने के लिए खतरनाक स्टंट कर रहा था।
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