न्यूजक्लिक पर फेमा ने 184 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) एडजुकेटिंग अथारिटी न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक पर 184 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसमें पोर्टल चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पर 120 करोड़ रुपये और उसके निदेशक प्रबीर पुरकायस्थ पर 64 करोड़ रुपये का जुर्माना है।
न्यूजक्लिक पर फेमा ने 184 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
ईडी ने इन पर फेमा नियमों का उल्लंघन कर विदेशी फंडिंग लाने का आरोप लगाया था फेमा एडजुकेटिंग अथारिटी ने ईडी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यूजक्लिक और उसके निदेशक प्रबीर पुरकायस्थ पर फेमा उल्लंघन के आरोपों को सही पाया।
फेमा के नियम 13(1) में एडजुकेटिंग अथारिटी को नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना का अधिकार है। फैसले के अनुसार 2018-19 में न्यूजक्लिक में 9.59 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग आई थी, जिसका न्यूज पोर्टल के लिए उस समय तय विदेशी नियमों का खुला उल्लंघन था।
विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप सिद्ध हुआ
यही नहीं, 2018-19 से लेकर 2023-24 तक न्यूजक्लिक सेवाओं के निर्यात का हवाला देकर विदेश से 82.63 करोड़ रुपए मंगाए। लेकिन इस निर्यात के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं दे सकी।
फेमा के अनुसार न्यूजक्लिक के पूरे बिजनेस को खुद प्रबीर पुरकायस्थ देखते थे और नियमों के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार है। इसी कारण कंपनी के साथ-साथ पुरकायस्थ के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया है। |
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