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हल्द्वानी में शादी-पार्टी पर नया नियम, करनी होगी जेब ढीली; एक दिन का चार्ज 1500 रुपये

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किराएदार नहीं देंगे तो मकान मालिक से वसूले जाएंगे कूड़े निस्तारण के रुपये. Concept Photo



जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नगर निगम के 60 वार्डों में बैंक्वेट हाल, होटल व अन्य आयोजन स्थलों को विवाह, पार्टी, सामूहिक कार्यक्रम की पूर्व सूचना बैणी सेना को अनिवार्य रूप से देनी होगी। ताकि कूड़े का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के मानकों के अनुसार हो सके।

आयोजनों के बाद होने वाले कूड़े का एक दिन का 1500 रुपये यूजर चार्ज बैणी सेना को देना होगा। यह नियम साप्ताहिक हाट बाजार व चौपाटी के लिए भी लागू रहेगा।

नगर निगम के मुताबिक हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्र के सभी वार्डों में घरेलू, किराएदार, व्यावसायिक भवन, दुकानें, होटल, बैंक्वेट हाल, सरकारी कार्यालय, स्कूल, साप्ताहिक बाजार आदि से यूजर चार्ज व्यवस्था वर्ष 2022 से लागू की गई है। यूजर चार्ज वसूलने के लिए बैणी सेना का गठन किया गया है।

इसमें देखने को मिला है कि कई बैंक्वेट हाल, होटल, साप्ताहिक बाजार वाले निगम को कूड़े के रुपये नहीं दे रहे हैं। जिससे नगर निगम की आय नहीं हो पा रही है।


नगर आयुक्त पारितोष वर्मा ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में लगाने वाली दुकानें के कारोबारी अगर कूड़ा निस्तारण के रुपये नहीं देंगे तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वहीं अगर किराएदार कूड़े निस्तारण के रुपये नहीं देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। बैणी सेना मकान मालिक से प्रति माह के रुपये वसूलेगी।


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