जागरण संवाददाता, महोबा। विवाह घर संचालक अपनी पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिससे यातायात बाधित न हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि रात्रि में डीजे बजाने पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना न हो।
यदि वाहन पार्किग एवं डीजे की ध्वनि पर नियत्रंण नहीं रखा गया तो संबंधित गेस्ट हाउस संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने दिए।
उन्होंने कहा कि प्रायः देखने में आया है कि गेस्ट हाउस के बाहर वाहन पार्किग से यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसलिए संचालक पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि किसी भी गेस्ट हाउस में मुख्य मार्ग को बाधित कर वाहन पार्किग पाई जाती है तो स्वामी व गेस्ट हाउस संचालक पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे बजाने के लिए निर्देशित किया।
यदि रात्रि दस बजे के बाद तीव्र ध्वनि में डीजे बजते हुए मिले तो संबंधित डीजे मालिक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व कुंवर पंकज, एडीएम नमामि गंगे मोईनुल इस्लाम, एसडीएम सदर शिवध्यान पांडेय, ईओ पालिका अवधेश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। |