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जमुई में 3 राजस्व कर्मचारियों पर गिरी गाज, वेतन वृद्धि पर लगी रोक; क्या है पूरा मामला?

cy520520 2 hour(s) ago views 1007
  

जमुई में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। फाइल फोटो



संवाद सहयोगी, जमुई। राजस्व विभाग में अब लापरवाही और गड़बड़ी पर सीधे कार्रवाई होने लगी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने बड़ी पहल करते हुए पहली बार तीन राजस्व कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में लाल कलम चला दी है।

अब तक जहां कार्रवाई प्रायः निलंबन तक सीमित रह जाती थी। जिला पदाधिकारी की उक्त कार्रवाई के पश्चात राजस्व विभाग सहित अन्य महकमे में हड़कंप मच गया है। चर्चा यह भी है कि सौम्य व्यवहार के लिए पहचाने जाने वाले डीएम श्री नवीन दोषी कर्मियों के मामले में बेहद सख्त रुख अपनाने लगे हैं।

अपर समाहर्ता रविकांत सिन्हा ने बताया कि तीन के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई हुई है। साथ ही लगभग आधा दर्जन वैसे राजस्व कर्मचारी और भी रडार पर हैं जिनकी शिकायतें जिला पदाधिकारी या फिर ऊपर तक पहुंची है।
पंकज, निरंजन और आदेश पर गिरी है गाज

बरहट अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार सिंह के विरुद्ध तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित किया गया है। इनके विरुद्ध गिद्धौर अंचल में पदस्थापन के दौरान सेवा मौजा की पंजी टू की जमाबंदी सं. 2247 में बिना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए पूर्व से दर्ज रकबा में तीन डिसमिल अतिरिक्त गैरमजरुआ खास जमीन जोड़कर रसीद निर्गत कर देने का आरोप है।

खैरा अंचल में पदस्थापित निरंजन कुमार सिंह की दो वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित किया गया है। इनके विरुद्ध लक्ष्मीपुर अंचल में पदस्थापन काल के दौरान दाखिल खारिज में गड़बड़ी का आरोप है।

इन्होंने न्यायालय में मामला (स्वत्व वाद) लंबित रहने के बावजूद 2015/16 में अस्वीकृत दाखिल खारिज बाद से संबंधित जमीन की दाखिल खारिज की स्वीकृति के लिए 2022/23 में अनुशंसा कर दिया था।

इसी प्रकार अलीगंज अंचल में पदस्थापित आदेश कुमार सिंह के खिलाफ भी वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की कार्रवाई की गाज गिरी है। इन्होंने झाझा में रहते हुए नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना किया था।

टेलवा बाजार हल्का का संपूर्ण प्रभार राजस्व कर्मचारी को नहीं सौंपने के साथ-साथ मनमाने ढंग से हल्का में कार्य कर राजस्व कार्य को बाधित किया था।

साथ ही बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए एवं बिना अवकाश स्वीकृत कराए 01 जनवरी 2025 से 13 जनवरी 2025 तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहे और उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित अवधि का हस्ताक्षर बना लिया था।

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