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भागलपुर : 37 हजार होल्डिंग टैक्स बकाएदारों के घर पहुंचेगा नोटिस, जल्‍द जमा कर दें, नहीं तो होगी सख्‍त कार्रवाई

Chikheang 1 hour(s) ago views 951
  

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।



जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में नगर निगम का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले बकाएदारों पर नगर निगम प्रशासन की पैनी नजर है। गत दिनों प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक में होल्डिंग वसूली पर जोर दिया। साथ ही टैक्स जमा नहीं करने वालों को नोटिस भेजने के साथ शहर में जिसका होल्डिंग दर्ज नहीं हुआ वैसे घरों की पहचान करने का लक्ष्य दिया है।

इसी कड़ी में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने आउट सोर्सिंग एजेंसी लाजिकूफ को सभी बकाएदारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। नगर निगम क्षेत्र में 81 हजार 678 होल्डिंग दर्ज है। जबकि एजेंसी ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 44 हजार 83 घरों से ही होल्डिंग टैक्स वसूल कर पाया है। जिसमें से 37 हजार 595 भवनों ने अब तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। नतीजा एजेंसी ने 50 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 20 करोड़ रुपये की वसूली है।

  • जिन भवनों का निगम से होल्डिंग निबंधित नहीं हुआ, एजेंसी ने शुरू किया सर्वे
  • 51 वार्ड में चार दिनों में हुआ सर्वे, अब तक 150 गृहस्वामी के पास हाेल्डिंग के कागज नहीं
  • 15 फरवरी तक सभी बकाएदारों की पहचान कर दी जाएगी आन द स्पाट नोटिस



टैक्स वसूली को लेकर सख्ती बरतते हुए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। अगर एक साल से अधिक बकाया है तो उसे जमा करना होगा। नवंबर से अब तक सात हजार भवन मालिकों को नोटिस भेजा गया है। जबकि 200 नोटिस तैयार है। ऐसे में एजेंसी ने 15 दिनों के अंदर 37 हजार घरों को नोटिस भेजने का लक्ष्य रखा है। कर संग्राहक वैसे घरों की पहचान कर नोटिस देंगे। जहां गृहस्वामी नहीं होंगे, उनके घरों के दरवाजे पर नोटिस को चस्पा किया जाएगा। वहीं एक से 51 वार्ड में जिनके भवन का होल्डिंग कायम नहीं हुआ है।

अंचल से म्यूटेशन कराने के बाद निगम से होल्डिंग का नामांतरण नहीं कराया है। उसका भी सर्वे शुरू हो गया है। हर वार्ड में कर संग्राहक सर्वे कर रहे हैं। चार दिनों में 150 के करीब भवनों की सूची तैयार की गई है। वार्ड स्तर पर सर्वेकर सूची निगम को उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके बाद निगम के म्यूटेशन शाखा द्वारा संबंधित लोगो को नोटिस जारी किया जाएगा। जिनके पास होल्डिंग संबंधित कोई कागजात नहीं है। निगम से नामांतरण भी नहीं कराया है। इन्हें निगम से म्यूटेशन कराना अनिवार्य है।

एजेंसी के प्रबंधक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि मार्च तक होल्डिंग टैक्स में छूट दी जा रही है।निगम प्रशासन के आदेश पर पांच दिवसीय शिविर सभी वार्ड में लगाया गया। जिसमें 45 लाख रुपये की वसूली हुई। वहीं पहले नोटिस के बाद निगम के स्तर दूसरा नोटिस 70 लोगों को जारी किया गया था। दूसरे व अंतिम नोटिस के बाद यदि टैक्स जमा नहीं करेंगे तो चल संपत्ति को जब्त और बिक्री की जा सकती है। वहीं टैक्स जमा करने के लिए निगम ने आनलाइन सुविधा भी दी है।
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