मजीठिया को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वरिष्ठ अकाली नेता व पूर्व कैबिनेट बिक्रम सिंह मजीठिया को सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कोई राहत न देते हुए सुनवाई 29 सितंबर तक स्थगित कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उधर, मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ एक नई एफआइआर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
25 जून 2025 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास सहित पंजाब के 25 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें मजीठिया और उनकी पत्नी अकाली विधायक गुनीव कौर मजीठिया, विजिलेंस अधिकारियों से तीखी बहस करते नजर आए।ranchi-crime,Jharkhand News, Jharkhand Crime News, Ranchi News,Ranchi Latest News,Ranchi News in Hindi,Ranchi Samachar,ED, PMLA special court, Land mafia, Kamlesh Kumar Singh, Kanke circle officer, Jaikumar Ram, Diwakar Dwivedi, Fraudulent, Tribal land, government land, Fake documents, NIC server, Online mutation,ED raids, Land mafia,Kanke Resort,जमीन माफिया,कमलेश कुमार सिंह, कांके अंचलाधिकारी, जयकुमार राम, दिवाकर द्विवेदी, फर्जीवाड़ा आदिवासी जमीन, सरकारी जमीन,फर्जी दस्तावेज, खरीद-बिक्री, एनआइसी सर्वर,आनलाइन,Jharkhand news
उन्होंने अधिकारियों पर बिना सूचना घर में घुसने और बच्चों को डराने का आरोप लगाया था। इसी घटना के आधार पर अमृतसर पुलिस ने मजीठिया और उनके समर्थकों के खिलाफ नई एफआइआर दर्ज की है।
एफआइआर में कहा गया है कि मजीठिया ने छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम के कार्य में हस्तक्षेप किया और उन्हें कर्तव्य निभाने से रोका। मजीठिया इस समय जेल में बंद है और उन्होंने हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। |