ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की डिलीवरी कर रहीं ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर लगातार एफएसएसएआई को शिकायतें मिल रही थीं। इसे लेकर खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) की बैठक बुलाई। इसमें सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वी राव ने ई-कॉमर्स एफबीओ ऐसे व्यवहार अपनाने को कहा जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलीवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्क लाइफ का ध्यान रखने के लिए कहा गया।
बैठक में राव ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स से बेचे किसी भी उत्पाद के दावे उत्पाद लेबल पर दी गई जानकारी के अनुरूप होने चाहिए और एफएसएसएआई के लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने एफबीओ को ऑनलाइन बिना समर्थन वाले दावे करने के खिलाफ भी आगाह किया। नियामक ने कहा, इससे भ्रामक जानकारी को रोका जा सकेगा और उपभोक्ताओं के सटीक उत्पाद विवरण प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा होगी।
उन्होंने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में ऑनलाइन प्लेटफार्म की भूमिका भी बताई। उन्होंने कहा कि कोई भी एफबीओ वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण के बिना किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर सकता है। उन्होंने एफबीओ को खाद्य उत्पादों की समय पर डिलीवरी देने के लिए कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

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