search

Jharkhand: एक व्यक्ति वार्ड पार्षद व महापौर दोनों के लिए लड़ सकेगा चुनाव

Chikheang 2026-1-15 23:56:12 views 636
  

कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से नहीं लड़ सकेगा निकाय चुनाव।



राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में फरवरी माह में होने वाले नगर निकाय चुनाव में कोई व्यक्ति वार्ड सदस्य और महापौर/अध्यक्ष दोनों पदों के लिए चुनाव लड़ सकेगा। नगर निगम के मामले में वह वार्ड सदस्य के साथ-साथ महापौर के लिए भी चुनाव लड़ सकता है।

इसी तरह एक व्यक्ति नगर परिषद तथा नगर पंचायत के मामले में वार्ड सदस्य के साथ-साथ अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है।

झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 18(2)(ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रुप में एक से अधिक वार्डों से खड़ा नहीं हो सकता है।

हालांकि वह व्यक्ति एक साथ किसी वार्ड के सदस्य तथा महापौर/अध्यक्ष पद के लिए भी उम्मीदवार बन सकता है। यह भी प्रविधान है कि कोई पात्र व्यक्ति संबंधित नगरपालिका के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकता है बशर्ते उसका नाम संबंधित नगरपालिका की मतदाता सूची में हो तथा वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य न हो।
अधिकतम दो नामांकन दाखिल होगा

प्रत्येक अभ्यर्थी अधिक से अधिक दो नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से शाम तीन बजे तक होगा। चुनाव आयोग सबका हिसाब रहेगा।

उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जानेवाले नामांकन पत्र, प्रस्तावकों द्वारा भरे जानेवाले प्रपत्र, प्रत्येक दिन के नामांकन के बाद आयोग को भेजे जानेवाले प्रपत्र, समेकित नामांकन पत्र आदि का फारमेट तैयार कर जिलों को भेज दिया गया है। उसकी जानकारी निर्वाची पदाधिकारियों को भी दे दी गई है।
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1610K

Credits

Forum Veteran

Credits
168584