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ग्रेटर नोएडा में किशोर की गोली मारकर हत्या करने वाले 7 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Chikheang 2026-1-13 23:27:52 views 738
  

सांकेतिक तस्वीर।  



जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने जेवर कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहवलीपुर में गोवर्धन पूजा के दौरान घर में घुसकर फायरिंग कर 14 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सात लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में अभिराज, सोनू, कुंवर गौरव सिंह, रंजीत सिंह, निशान्त राणा, धर्मेश उर्फ धर्मेंद्र और शिवनीत उर्फ शिवराज शामिल हैं।

एडीजीसी क्राइम धर्मेंद्र जयंत ने बताया मामला थाना जेवर से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार 14 नवंबर 2023 की शाम करीब छह बजे गांव मोहवलीपुर में ललित के घर गोवर्धन पूजा चल रही थी। वादी राकेश अपने 14 वर्षीय पुत्र मोहित, नरेंद्र और हरेंद्र उर्फ कपिल सहित अन्य स्वजन के साथ पूजा में मौजूद थे। तभी आरोपित लाठी-डंडे, धारदार हथियार और अवैध असलहों के साथ घर में घुस आए।

सोनू के हाथ में राइफल, गौरव के हाथ में दो नाली बंदूक थी। जबकि अन्य आरोपित भी असलहों से लैस थे। आते ही आरोपितों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। मोहित के सिर में गोली लगी थी। उपचार के दौरान मोहित की मौत हो गई थी। नरेंद्र के पैर और कपिल के हाथ में भी गोली लगी थी। अन्य लोगों को लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से चोटें आईं थी।

वादी राकेश की तहरीर पर कोतवाली जेवर में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना में पुलिस ने सभी सातों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई में कुल नौ गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने निर्णय में कहा कि सभी आरोपित अवैध रूप से एकत्र होकर हथियारों से लैस होकर घर में घुसे और जानलेवा हमला किया।

फायरिंग की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि आरोपितों को यह ज्ञान था कि उनके कृत्य से किसी की मौत हो सकती है। अदालत ने यह भी माना कि यह कृत्य विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया गया। इसलिए सभी आरोपी धारा 149 के तहत समान रूप से उत्तरदायी हैं। अदालत ने सभी सात आरोपितों को दोषी ठहराया।

साथ ही सोनू और शिवनीत को आर्म्स एक्ट की धारा-3/25 में भी दोषी ठहराया। दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 95-95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपितों द्वारा जमा की जाने वाली कुल धनराशि का 50 प्रतिशत मृतक मोहित के पिता को दिया जाएगा।
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