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फायरमैन के खाली पड़े 461 पदों पर होगी भर्ती, योग्य उम्मीदवारों को मिलेगा मौका; हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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फायरमैन के खाली पड़े 461 पदों पर होगी भर्ती (फाइल फोटो)



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों के अभाव में खाली पड़े फायरमैन के 461 पदों को योग्य पुरुष उम्मीदवारों से भरने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में नगर परिषदों, नगर निगमों और पंचायतों में फायरमैन पदों के लिए आयोजित भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षित 461 पद रिक्त रह गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में लगभग 1875 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन कोई भी महिला अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी।
461 पद महिलाओं के लिए थे आरक्षित

बलकार सिंह व अन्य याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कुल 991 पदों में से 461 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने सभी आवश्यक मानकों को पूरा किया है और वे मेरिट सूची में अगले क्रम पर हैं। उन्होंने पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पद आरक्षण) नियम, 2020 का हवाला देते हुए कहा कि यदि आरक्षित पद खाली रह जाएं, तो उन्हें अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने नियुक्तियां क्यों रोकी

राज्य सरकार ने इन पदों को भरने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि महिलाओं के लिए शारीरिक मानकों में छूट से संबंधित एक अन्य याचिका (जसदीप कौर बनाम पंजाब राज्य) लंबित है। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर कोई पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो उन पदों को मेरिट के आधार पर अगले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए।

अंततः, हाईकोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया कि महिलाओं के लिए आरक्षित लेकिन खाली रह गए फायरमैन पदों को नियमों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए।
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