UP SIR Draft List : चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रक्रिया में यूपी जसे 2.88 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे हैं, जिसके बाद अब 12.55 करोड़ मतदता सूची में शामिल हैं। ड्राफ्ट सूची में अगर किसी मतदाता का नाम नहीं है तो वह 6 फरवरी तक अपना दावा और आपत्ति दर्ज करवा सकता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि वोटर लिस्ट से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराने या नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 7 ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म ऑफलाइन यानी सीधे जाकर भी जमा किए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह भी साफ किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत किसी भी मतदाता का नाम बिना पहले सूचना दिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता।
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तीन बार बढाई गई थी तारीख
पिछले महीने के आखिर में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दी थी। इसके साथ ही चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए नया शेड्यूल भी जारी किया गया था। अब 1 जनवरी को आधार तारीख मानते हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी को जारी की गई है । पहले यह सूची 31 दिसंबर को जारी होनी थी। नए शेड्यूल के अनुसार, वोटर लिस्ट से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक रखा गया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया पहले ही कई बार तय समय से पीछे रह चुकी है। वोटरों की गिनती के लिए शुरुआती तारीख 4 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन इसे अब तक दो बार बढ़ाया जा चुका है।
करीब 2 करोड़ 88 लाख 75 हजार नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसके पीछे कई वजहें बताई गई हैं, जैसे किसी व्यक्ति की मौत हो जाना, पता बदल जाना या किसी और जगह वोटर के रूप में नाम दर्ज होना। ये सभी नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से पहले की वोटर लिस्ट में शामिल थे। हटाए गए नाम कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटरों की सूची का लगभग 18.70 प्रतिशत हिस्सा थे। सबसे ज्यादा नाम बड़े शहरी इलाकों से हटाए गए हैं। इनमें लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज और कानपुर जैसे शहर शामिल हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए नाम, ज़िला, विधानसभा क्षेत्र या पोलिंग स्टेशन जैसी सामान्य जानकारी भरनी होगी। इससे वोटर आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर किसी मतदाता का नाम लिस्ट में नहीं है या दी गई जानकारी गलत है, तो वह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकता है।
चुनाव आयोग ने साफ बताया है कि अभी जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम नहीं है। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी। यही लिस्ट उत्तर प्रदेश में होने वाले आने वाले चुनावों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना देर किए अपना नाम जरूर जांच लें, ताकि उन्हें अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न होना पड़े। |
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