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खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री पर होगी प्राथमिकी, वितरण में गड़बड़ी पर दिए कार्रवाई के निर्देश

cy520520 2025-12-31 10:27:11 views 1244
  



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद वितरण में गड़बड़ी कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंगलवार को समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री (टैगिंग) अवैध है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तरह की शिकायत पर संबंधित कंपनी, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजार मिलने पर भी प्राथमिकी दर्ज होगी।  

मंत्री ने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर किसानों को यूरिया तभी उपलब्ध कराया जा रहा है, जब वे अन्य उर्वरक या उत्पाद खरीदते हैं। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्वरकों को लेकर अनियमितताओं के कारण प्रदेश सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।

अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें या मामले आए हैं, वहां तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों व एजेंसियों के उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकी जाए।

बैठक में सचिव कृषि इंद्र विक्रम सिंह, रजिस्टार कोआपरेटिव योगेश कुमार, निदेशक कृषि पंकज त्रिपाठी, अपर निबंधक सहकारिता श्रीकांत गोस्वामी, संयुक्त निदेशक उर्वरक आशुतोष मिश्र आदि उपस्थित रहे।
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