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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट एक यात्री के साथ बर्बरता और मारपीट करने के मामले में आईजीआई डोमेस्टिक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला कतार में आगे निकलने जैसे मामूली विवाद से शुरू हुआ था, जिसने पहले एक हिंसक मोड़ ले लिया और अब यह कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया गया
डीसीपी एयरपोर्ट विचित्र वीर ने बताया कि पिछले कई दिनों से चल रही विस्तृत जांच के बाद, जिसमें सीसीटीवी फुटेज खंगालना और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करना शामिल था, पुलिस ने आरोपित पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
गहन पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और अन्य साक्ष्यों की पुष्टि के बाद, पुलिस ने 30 दिसंबर को कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, संबंधित धाराएं जमानती होने के कारण उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बाद बेल पर रिहा कर दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अब भी जारी है और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष मजबूती से पेश किया जाएगा।
स्टाफ एंट्री गेट का उपयोग करने की सुविधा
इस पूरे मामले की शुरुआत 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 पर हुई थी। पीड़ित यात्री अंकित देवन अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। बच्चों की मौजूदगी के कारण सीआईएसएफ कर्मियों ने उन्हें स्टाफ एंट्री गेट का उपयोग करने की सुविधा दी थी।
इसी दौरान बेंगलुरु की उड़ान के लिए वहां पहुंचे ऑफ-ड्यूटी पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने कतार का उल्लंघन कर आगे निकलने की कोशिश की। जब अंकित देवन ने इस पर आपत्ति जताई, तो दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।
विवाद इतना बढ़ा कि पायलट सेजवाल ने कथित तौर पर अंकित पर हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई और वे लहूलुहान हो गए। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि इस घटना को देखकर अंकित की सात वर्षीय बेटी गहरे सदमे में चली गई थी।
मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई जांच
घटना के बाद पीड़ित ने अपनी चोटों के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर साझा की थी, जिसके बाद 20 से 22 दिसंबर के बीच यह मामला चर्चा का विषय बन गया।
मामले के तूल पकड़ते ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए। मंत्रालय के हस्तक्षेप के तुरंत बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आरोपी पायलट को निलंबित कर दिया।
इसके पश्चात, पुलिस ने 24 दिसंबर को पीड़ित से शिकायत मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आधिकारिक एफआईआर दर्जकर जांच शुरू की थी।
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