कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर। (एक्स)
राज्य ब्यूरो, रांची। उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को कायम रखा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देने का दिन नहीं है, बल्कि यह अदालत द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन है। जिस तरह से हाल के दिनों में फैसले सामने आए, उससे न्यायपालिका की साख को ठेस पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था।
ठाकुर ने कहा कि मेरा स्पष्ट मानना है कि केवल जमानत पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह के फैसले देने या दिलवाने में भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए।
जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता को पूर्ण न्याय मिला है। यह मामला पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि सत्ता की हनक एवं राजनीतिक रसूख के आधार पर अपराधियों को राहत देने की कोई भी कोशिश संविधान और न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत को हरी झंडी दिखा दी थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। कुलदीप सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। |