नई दिल्ली। 31 दिसंबर तक आपको राशन कार्ड से लेकर आधार पैन तक कुछ काम पूरे करना जरूरी है। अगर ये काम समय रहते पूरे नहीं किए गए तो आपको आगे चलकर या अगले साल परेशानी आ सकती है। इन जरूरी काम में आधार से पैन लिंक करना, राशन कार्ड ई-केवाईसी और लेट आईटीआर फाइलिंग शमिल हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी काम को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
Aadhaar Pan Linking कैसे करें पूरा?
आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप आसानी से आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4- इसके बाद रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5- फिर I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें।
स्टेप 6- इसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।
SMS के जरिए कैसे करें पूरा?
इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से
UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।
स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 987654321012 और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।
Ration Card e-KYC कैसे करें?
अगर आप भी राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें। इसके लिए आपको मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।
स्टेप 1- सबसे पहले मेरा केवाईसी और Aadhaar FaceRD डाउनलोड करना होगा।
स्टेप 2- इसके बाद एप ओपन कर, लोकेशन दर्ज करें।
स्टेप 3- फिर आपको आधार नंबर, कैप्चा और मिला गया ओटीपी दर्ज करना होगा।
स्टेप 4- फिर सभी जानकारी स्क्रीन पर शॉ हो जाएगी। जिसके बाद face-e-kyc ऑप्शन चुने।
स्टेप 5- जिसके बाद कैमरा ऑन होगा, फोटो क्लिक कर सबमिट करें।
स्टेप 6- अंत में आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा।
अगर आप पहले ही ई-केवाईसी पूरा करा चुके हैं, तो एक बार सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर लें।
लेट फीस के साथ कैसे करें ITR Filing?
स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- इसके बाद पैन और आधार नंबर के जरिए लॉगिन करें।
स्टेप 3- अब यहां इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
स्टेप 4- फिर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर ऑनलाइन फाइलिंग पर क्लिक करें।
स्टेप 5- इसके बाद कैटेगरी और आईटीआर फॉर्म का चयन करना होगा।
स्टेप 6- अब पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई कर, सेक्शन में 139(4) का चयन करें
स्टेप 7- इसके बाद इनकम डिटेल्स, डिडक्शन जैसे डिटेल ध्यान से भरें।
स्टेप 8-अंत में ईमेल आईडी और ओटीपी से वेरीफाई करें। |
|