rabri devi
रितिका मिश्रा, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आईआरसीटीसी होटल घोटाला समेत चार अन्य मामलों को लेकर बिहार की पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की स्थानांतरण की मांग याचिका खारिज कर दी।
राबड़ी ने दायर की गई याचिका में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से अपने खिलाफ चल रहे मामलों को दूसरी अदालत में शिफ्ट करने की मांग की थी।
सीबीआई ने मामले में दलील दी थी कि यह अर्जी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने और न्यायाधीश की छवि खराब करने के इरादे से दाखिल की गई है और यह स्पष्ट रूप से फोरम शाॅपिंग (कानूनी मामले में सबसे अनुकूल परिणाम पाने की उम्मीद में जानबूझकर एक खास अदालत चुनना) का मामला है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
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