deltin33 • 2025-12-9 19:39:28 • views 202
प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाददाता, बदायूं। दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर 10 लाख रुपये ठगने वाली महिला और उसके रिश्तेदार अब खुद पुलिस कार्रवाई में फंस गए हैं। उसी व्यक्ति ने सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसका कहना है कि महिला ने धोखाधड़ी करके फंसा लिया था। जब उन्हें रुपये मिल गए तो मुकदमा खत्म करा दिया गया। जब उन्होंने दोबारा से ठगने का प्लान बनाया तो उसने महिला समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उसावां कस्बे के वार्ड नंबर नौ निवासी कीरत गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता का कहना है कि उनके पड़ोसी जयप्रकाश गुप्ता की पहली पत्नी उन्हें छोड़ कर चली गई थी और दूसरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी तो उन्होंने तीसरी शादी देहरादून के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के कामली निवासी पूजा गुप्ता से कर ली। उसकी शादी पहले दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव में हुई थी।
वहां उसके अपने देवर से ही अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। इसको लेकर दोनों भाइयों में काफी विवाद हुआ था। बाद में वह उन्हें छोड़कर जयप्रकाश गुप्ता के पास आ गई थी। 2021 में जयप्रकाश गुप्ता की मृत्यु हो गई। उसने चार बेटियों को जन्म दिया था। तीसरे नंबर की बेटी को दिल्ली निवासी एक रिश्तेदार को दे दी। उनकी परचून की दुकान उसके घर के पास में ही है।
इससे वह अक्सर उनकी दुकान पर आती थी। रिश्ते में वह चाची लगती है। उसने एक दिन काल करके कुछ सामान मंगाया था। जब वह उसके घर पर पहुंचे वह तो बाथरूम में नहा रही थी और फिर उनके सामने ही आकर कपड़े बदलने लगी। उनके साथ गलत हरकत की। इससे वह उसे धक्का देकर बाहर निकल आए।
बाद में उसने एक वीडियो भेजी और उसे डिलीट कर दिया। इससे वह घबरा गए। इसके बाद उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। उन्होंने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे लेकिन महिला ने उनका कैमरा भी तोड़ दिया। वर्ष 2022 में उसके पिता, भाई, मौसा और एक अन्य रिश्तेदार उसे जबरदस्ती पकड़कर महिला के घर ले गए।
वहां छोड़ने के बदले 10 लाख रुपये मांगे। किसी तरह वादा करके वहां से भागे और दिल्ली चले गए। तभी उसने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला और उसके परिवार वालों ने उसके भाई व पिता से 10 लाख रुपये ले लिए, उसका वीडियो भी उनके पास है। उसके बाद महिला ने मुकदमा खत्म करा दिया।
वह अपना मकान दुकान बंद करके बरेली जाकर किराये के मकान में रहने लगे और वहां एक परचून की दुकान खोल ली। जनवरी 2025 में महिला ने काल करके माफी मांगी और जबरन विवाह अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया। उसका दबाव बनाकर जब उसने दोबारा से रुपये ठगने का प्रयास किया तो उन्होंने एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई।
पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर पूजा गुप्ता, उसके पिता रामदास, भाई प्रदीप, मौसा कल्लू गुप्ता और विनीत गुप्ता समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह ने बताया कि इसमें तहरीर के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें विवेचना के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी।
यह भी पढ़ें- बदायूं में दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा, ससुर और जेठ को आठ-आठ वर्ष की जेल |
|