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SIR in UP: विदेश में रहने वाले भारतीयों को भरना होगा ये फॉर्म, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से करें डाउनलाेड

deltin33 2025-12-9 16:09:11 views 1222
  



जागरण संवाददाता, रामपुर। विदेश में रहने वाले बेटों के एसआईआर फार्म भरने के मामले नूरजहां समेत तीनों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के प्रारुप छह क भरे जा सकते हैं। प्रशासन ने इसके बारे में अवगत कराते हुए प्रारुप छह क भरकर प्रस्तुत करने को कहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से अन्य देशों में निवास कर रहे भारत के ऐसे नागरिक जो मतदाता बनने के लिए योग्य है। उनके द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की गई है, वे भारत में मतदाता बनने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अंतर्गत प्रारूप छह क भरकर आवेदन कर सकते हैं।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के अंतर्गत बीएलओ द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर डिटीराईजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया में प्रारूप-6 क दाखिल कर सकते हैं।

यह वे लोग दाखिल कर सकते हैं, विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी बाहर किसी देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है। वर्ष की एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथा उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्रारूप छह क में आवेदन कर सकता है। प्रारूप छह क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदक ने उस वर्ष की एक जनवरी को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

उदाहरण के लिए, यदि आवेदन एक जनवरी 2026 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए है तो आवेदक द्वारा एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो। प्रारूप छह क प्रारूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय / अधिकृत केंद्रों में उपलब्ध होंगे।

इसे एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् http://www.nvsp.in या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात http://www.eci.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रारूप छह क आवेदन जमा करें  

प्रारुप छह क आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिया गया आवेदक के सामान्य निवास का स्थान आता है। प्रारूप छह क में आवेदन ईआरओं को व्यक्तिगत प्रस्तुत किए जाने के साथ संबंधित ई. आरओ को डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

आवेदन निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल अर्थात् http://www.nvsp.in पर या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट वेबसाइट लिंक आयोग वेबसाइट अर्थात http://www.eci.nic.in/eci main1/Links.aspx पर दिए गए है) पर भी आनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।
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