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Samastipur News : प्रेम नहीं, छल था, महिला से यौन शोषण के मामले में कारा अधिकारी सलाखों के पीछे

Chikheang 2025-12-9 03:08:41 views 1183
  

गिरफ्तारी के बाद (दाएं से दूसरे) आगे हाथ बांधे खड़े सहायक कारा अधीक्षक। जागरण



संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर) । दलसिंहसराय उपकारा के सहायक कारा अधीक्षक आदित्य कुमार को एक महिला द्वारा झूठी शादी कर यौन शोषण के गंभीर आरोप के मामले में पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं महिला को बेगूसराय के महिला आश्रय गृह भेज दिया गया। पीड़िता, जो दो बच्चों की मां है, आरोप लगाया था कि उसकी मुलाकात आदित्य कुमार से गया कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया के दौरान हुई थी। बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वर्ष 2022 में आरोपी ने महिला के घर स्थित मंदिर में झूठी शादी कर अपने को पति बताकर संबंध स्थापित किया।

आरोप है कि शादी का भरोसा देकर महिला को गया स्थित सहायक कारा अधीक्षक के सरकारी आवास पर रखा गया, जहां लगभग तीन वर्ष तक वह पति-पत्नी की तरह साथ रहे। इस दौरान आरोपी महिला के बच्चों और परिजनों से भी मिलता-जुलता रहा और पारिवारिक तस्वीरें भी खिंचवाईं, जिससे महिला को वैवाहिक संबंध की पूर्ण आस्था हो गई।

कुछ समय बाद आदित्य कुमार की पोस्टिंग दलसिंहसराय उपकारा में हो गई। इसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। दीपावली के समय आरोपी के बुलावे पर वह दलसिंहसराय पहुंची और सरकारी आवास में रहने लगी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

पीड़िता के अनुसार 30 नवंबर को उसे आरोपी की एक अन्य युवती से सोशल मीडिया चैट के जरिए नजदीकी की जानकारी मिली। विरोध करने पर सहायक कारा अधीक्षक ने उसके साथ मारपीट की और अगले दिन अपने माता-पिता को बुलाकर भी महिला से गाली-गलौज व हाथापाई की तथा बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया।

पीड़िता ने इसकी सूचना डायल 112 के माध्यम से पुलिस को दी और थाने में आवेदन देकर झूठी शादी, यौन शोषण, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई।

महिला ने आवेदन में यह भी कहा है कि आरोपी ने उसे पत्नी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया और रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बनाया। इधर, सहायक कारा अधीक्षक आदित्य कुमार की मां सरिता देवी ने पलटवार करते हुए पुलिस में दर्ज शिकायत में दावा किया है कि संबंधित महिला पहले से विवाहित है और रुपए की ठगी के मकसद से उनके बेटे को फंसाया जा रहा है।

उन्होंने बेटे के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को साजिश बताते हुए महिला पर ब्लैकमेलिंग और बदनाम करने की नीयत से झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के क्रम में सोमवार को सहायक कारा अधीक्षक आदित्य कुमार को हिरासत में लिया।

पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इसके पूर्व न्याय में देरी नहीं मिलने से आहत महिला ने एसपी आफिस के समीप नस काट ली था। उसका इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा था। सहायक कारा अधीक्ष क को जेज भेजने के बाद इलाजरत कथित ब्याहता महिला को बेगूसराय आश्रय स्थल भेज दिया गया।
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