deltin33 • 2025-12-8 19:40:43 • views 416
जागरण संवाददाता, कानपुर। जिले के कोल्ड स्टोर संचालकों के लिए इस बार नवीनीकरण प्रक्रिया मानकों की जांच के साथ शुरू हुई है। उद्यान विभाग ने जिले के सभी 77 कोल्डस्टोर को नोटिस जारी किया है।
इन सभी का वर्तमान लाइसेंस 31 दिसंबर,2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में एक जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
जिले में कुल सात लाख 38 हजार 777 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोर संचालित हो रहे हैं, जो आलू एवं अन्य उत्पादों के भंडारण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। बिना नवीनीकरण के स्टोर संचालन की अनुमति नहीं होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उद्यान विभाग ने कोल्ड स्टोर संचालकों को नोटिस के साथ स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने सिस्टम और मशीनरी को पालन करेंगे। विभाग विशेष रूप से अमोनिया गैस के उपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाए हैं।
अधिकतर पुराने कोल्ड स्टोर अमोनिया गैस से चल रहे हैं, जिनमें अक्सर रिसाव की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इससे न केवल कर्मचारियों की जान को खतरा होता है, बल्कि आसपास रहने वालों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।
वर्ष 2017 में शिवराजपुर में अमोनिया गैस की पाइप लाइन फटने के करण विस्फोट हुआ था, इस हादसे में पांच मजदूरों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए सख्ती बरती जा रही है।
कोल्ड स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं, वह लोक निर्माण विभाग के भवन खंड इंजीनियर या निजी पंजीकृत वास्तुकार से भवन की जांच कराकर शपथपत्र जमा करें, अग्निशमन विभाग की एनओसी अनिवार्य हैं।
फ्रियान गैस से संचालन को बढ़ावा
जिला उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अमोनिया की जगह फ्रियान गैस से संचालन को प्राथमिकता दी जाए।
फ्रियान गैस अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है और रिसाव की स्थिति में बड़े हादसे की आशंका कम रहती है। विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी कर निर्देशित किया है कि वे निर्धारित नियमों के अनुरूप अपने संयंत्रों में समय रहते सुधार करें। विभाग सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।
जल्द होगा निरीक्षण अभियान
उद्यान विभाग ने 77 कोल्ड स्टोरों की विस्तृत सूची तैयार की है। सभी का निरीक्षण जल्द शुरू किया जाएगा। निरीक्षण में गैस सिस्टम, भंडारण क्षमता, आपातकालीन सुरक्षा उपकरण, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकाल, फायर सेफ्टी और मशीनरी की कार्यशीलता की जांच होगी। मानकों पर खरे न उतरने वाले कोल्ड स्टोरों को लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
विभाग का लक्ष्य है कि आगामी सीजन में जिले का कोल्ड स्टोरेज सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित, आधुनिक और मानकों के अनुरूप संचालित हो। कोल्ड स्टोर संचालकों को समय रहते सभी सुधार पूरा कर लेना चाहिए, ताकि नवीनीकरण प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए। जांच के बाद ही नवीनीकरण किया जाएगा।
उमेश चंद उत्तम, जिला उद्यान अधिकारी |
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