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बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब निडर होकर चलेंगी महिलाएं, अभया ब्रिगेड संभालेगी कमान

deltin33 2025-12-8 16:38:41 views 748
  

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)



संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। महिलाओं और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालो लड़‌कियों की सुरक्षा के लिए जल्द ही शहरी इलाके के साथ ही ग्रामीण इलाके में भी अभया ब्रिगेड का गठन किया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र के अनुसार अभया ब्रिगेड प्रत्येक थाना में होगा। इस टीम में महिला सब इंस्पेक्टर को प्रभारी बनाया जाएगा। इसके साथ तीन सिपाहियों की तैनाती होगी, जिसमें एक महिला व दो पुरुष सिपाही शामिल रहेंगे।

इससे दुष्कर्म अपहरण, छेड़खानी व चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगेगी। प्रत्येक 15 दिन पर हेडक्वार्टर स्तर  पर अभया ब्रिगेड की समीक्षा होगी। महिला अपराध रोकने के साथ स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग आदि  जाने वाली महिलाएं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सभी थाना स्तर पर इस ब्रिगेड का गठन किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहरी क्षेत्र के थाना के साथ ग्रामीण इलाके के भी थाना शामिल रहेगा। अभया ब्रिगेड दल संबंधित थानाध्यक्षों के नियंत्रण में काम करेगा। अभया ब्रिगेड को संसाधन जिला से मुहैया कराया जाएगा।

भ्रमण के लिए बाइक और स्कूटी का इस्तेमाल किया जाएगा। थाना क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए
अभया ब्रिगेड स्कूल, कॉलेज, हास्टल व क्रोचिंग संस्थानों के आसपास और आने-जाने वाले रास्तों को हाट स्पाट के रूप में चिह्नित करेगा, जहां छेड़छाड़ की घटनाएं होती है।
स्कूल-कॉलेज में जाकर ब्रिगेड करेगा जागरूक

अभया ब्रिगेड दल के सदस्य स्कूल व कॉलेज के प्राचार्य, महिला छात्रावास के वार्डन, कोचिंग संस्थानों के संचालकों से मिल इसके लिए जागरूक करेंगे। महिलाओं व बच्चियों की समस्याओं और हाट स्पाट की पहचान करने में सहयोग प्राप्त करेंगे। उन्हें डायल 112 के संबंध में भी जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे।

अभियान के लिए गठित दलों में प्राइवेट व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर पर शिथिलता व लापरवाही बरतने पर संबंधित थानाध्यक्ष व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
वर्दी और सादे लिबास में रहेंगे

पुलिस कर्मी दल के सदस्य चयनित हाट स्पाट के आसपास वर्दी अथवा सादे लिबास में रहेंगे। मनचलों की पहचान के साथ पकड़कर कार्रवाई करेंगे। पकड़े गए आरोपी यदि एक दो या दो से अधिक मामले में लिप्त पाया जाप्ता है तो उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन देंगे।
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