प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
जागरण संवाददाता, गोपालगंज/बैकुंठपुर। जिला अपीलीय प्राधिकरण ने विभागीय उदासीनता और न्यायालयीय आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए पांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करना नियमावली का उल्लंघन है, जिसके लिए 50 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। जिला अपीलीय प्राधिकरण की ओर से जारी पत्र के अनुसार, विविधवाद संख्या 15/24 (अमरेंद्र मिश्रा बनाम जिला पदाधिकारी, गोपालगंज) के तहत अंतिम आदेश 4 नवंबर 2023 को निर्गत किया गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आदेशानुसार 7 मार्च 2024 तक कारणपुष्ट विवरणी दाखिल करनी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने न तो विवरणी प्रस्तुत की और न ही आदेश का अनुपालन किया।
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्राधिकरण ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), प्रखंड विकास पदाधिकारी भोरे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भोरे, मुखिया ग्राम पंचायत राज गोपालपुर (भोरे), और पंचायत सचिव को 17 दिसंबर 2025 को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया है।
प्राधिकरण ने चेताया है कि यदि अधिकारी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तो बिहार शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण नियमावली 2020 के नियम 16 के तहत 50 हजार रुपये तक का दंड लगाया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्राधिकरण की यह सख्ती न केवल आदेशों के अनुपालन को मजबूती देगी, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली में जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी। प्रशासनिक गलियारों में इस कार्रवाई को कड़ा संदेश माना जा रहा है कि न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। |