फरीदाबाद में, एक पिता और सौतेली मां को अपने बच्चों की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एडिशनल सेशन जज सुरेंद्र कुमार की कोर्ट ने कुएं में कूदकर अपने बच्चों की हत्या करने वाले पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह केस 18 मई 2023 को सेक्टर 58 थाने में दर्ज हुआ था। सीकरी निवासी धीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि शगुन गार्डन के पीछे कुएं के पास भीड़ जमा हो गई है। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक युवक उसके बच्चों का पैरों से गला घोंट रहा है। वह रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और बच्चों को युवक के चंगुल से बाहर निकाला। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हालांकि, कुछ ही देर में दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। आरोपी भगत सिंह को हिरासत में ले लिया गया। वह श्याम कॉलोनी में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि जिन बच्चों निक्की और बिंदु को उसने मारा, वे उसकी पहली पत्नी से थे। भगत सिंह मूल रूप से पलवल के मर्रोली गांव का रहने वाला है। उसकी दूसरी पत्नी आशा बच्चों को लेकर उससे झगड़ा करती थी। बच्चों की वजह से उसे रोजाना पीटा जाता था।
इसलिए, उसने उन्हें मारने की साज़िश रची। भगत सिंह अपने दोनों बच्चों के साथ एक कुएं में कूद गया। पानी का लेवल कम था, इसलिए बच्चे डूबे नहीं। फिर भगत सिंह ने अपने पैर से उनका गला घोंट दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया और उसकी पत्नी आशा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, क्योंकि किसी ने भी भगत सिंह को अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदते नहीं देखा।
हालांकि, जब भगत सिंह अपने पैर से बच्चों का गला घोंट रहा था, और जब बच्चों को बाहर निकाला गया, तो लोगों ने वीडियो बना लिए। ये वीडियो कोर्ट में जुर्म के सबूत के तौर पर भी काम आए। इसी के आधार पर कोर्ट ने दोषियों को सज़ा सुनाई। |