हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को शनिवार दोपहर एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।
राज्य ब्यूरो, रांची । ईडी के समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन को शनिवार को रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना है। हाई कोर्ट ने उन्हें छह दिसंबर को दोपहर दो बजे कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले में बाद की तिथियों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में छूट प्रदान की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी विशेष अवसर पर अदालत चाहे, तो वे शारीरिक रूप से या वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे। हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया गया था।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि 12 दिसंबर को एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और यदि उस दिन आरोप तय किया गया तो हाई कोर्ट में दाखिल याचिका का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि हेमंत सोरेन 12 दिसंबर को सुनवाई के स्थगन को लेकर आवेदन देते हैं तो कोर्ट उसे स्वीकार करें और 18 दिसंबर के बाद की तिथि तय करें। क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की है।
ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। इस संबंध में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी की ओर से दर्ज शिकायतवाद में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिनमें से वे केवल दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। ईडी का कहना है कि यह समन की अवहेलना की श्रेणी में आता है। |
|