संवाद सूत्र, जागरण। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति को न्यायालय ने 15 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है जबकि साक्ष्य के अभाव में सास व ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि खरगूपुर थाना के ग्राम मंगलनगर के रहने वाले अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि 11 मई 2018 को उनके बेटी पूर्णिमा श्रीवास्तव की शादी कोतवाली नगर के ग्राम जोगीवीर मौजा बभनी कानूनगो निवासी राय साहब श्रीवास्तव के बेटे अतुल कुमार श्रीवास्तव के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही दहेज में आल्टो कार मांग कर पति, ससुर व सास मंजू श्रीवास्तव बेटी को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। 17 अगस्त 2020 को सुबह 11 बजे सभी ने मिलकर बेटी को मार डाला है।
विवेचना में दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या का सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने अतुल कुमार श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हुए दंडित किया। |