जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्हाट्सएप अकाउंट के निलंबन को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित पांडे की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सूचना प्रसारण मंत्रालय व वाट्सएप को भी नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
रोहित पांडे ने कहा है कि उनके अकाउंट को मनमाना तरीके से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रतिवेदन देने के बाद भी व्हाट्सएप की तरफ से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि उन उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों, नियामक निगरानी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे, जिनके डिजिटल खाते निलंबित या प्रतिबंधित हैं।