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डीसीएलआर पदस्थापना में देरी पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, दो हफ्ते में दाखिल करे स्पष्टीकरण

cy520520 2025-12-2 06:37:23 views 1266
  

पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो)



विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने डीसीएलआर पद पर पदस्थापना से जुड़े अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र दाखिल कर बताएं कि अदालत के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कहा कि हाई कोर्ट ने 19 जून, 2025 के अपने आदेश में स्पष्ट रूप से राज्य को निर्देश दिया था कि याचियों को डीसीएलआर के पद पर पदस्थापित किया जाए तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नवसृजित पदों पर समायोजित किया जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने यह पूरी प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था, परंतु अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। इस पर राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें संबंधित मामले में प्राप्त निर्देश मिल गए हैं और बहुत जल्द शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा।

अदालत ने राज्य को दो सप्ताह की समयसीमा देते हुए स्पष्ट किया कि पूर्व आदेश का पूरा और वास्तविक अनुपालन दिखाना आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर को होगी।
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