सुप्रीम कोर्ट ने दी ठगी के आरोपी को जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर एक व्यापारी से 3.9 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपित को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि आरोपित अजय कुमार नैयर चार साल से ज्यादा समय से हिरासत में है और मुकदमे के पूरा होने में समय लगेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दी ठगी के आरोपी को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि यह अपराध आइपीसी की धारा 419 और 420 के साथ धारा 120बी और 34 के अंतर्गत आता है, जिसमें अधिकतम सजा केवल सात साल है और याचिकाकर्ता चार साल से अधिक समय से हिरासत में है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पीठ ने कहा कि आरोप 2022 में तय किए गए थे और तीन साल बाद भी पहले गवाह से जिरह चल रही है, जबकि कुल 34 गवाह हैं। पीठ ने कहा कि हमारे विचार से मुकदमे को पूरा होने में समय लगेगा।
अमित शाह का भतीजा बनकर की थी ठगी
दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने जमानत याचिका का विरोध किया। एक सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने नैयर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि आरोपित अजयकुमार ने खुद को अमित शाह का भतीजा बताते हुए शिकायतकर्ता को राष्ट्रपति भवन के जीर्णोद्धार के लिए चमड़े की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने का वादा किया और 3.90 करोड़ रुपये की ठगी की। बाद में शिकायतकर्ता ने आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ) |