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किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना, 90 प्रतिशत तक सब्सिडी, जल्दी करें आवदेन

deltin33 2025-12-1 21:08:20 views 972
  



जागरण संवाददाता, बांदा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सरकार एक लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। दो एचपी सोलर पंप का निर्धारित मूल्य 164322 है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाभियान के तहत किसानों को दो एचपी सरफेस पंप के लिए एक लाख रुपये तक का अनुदान केंद्र व राज्य सरकारें देंगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

  

योजना में दो एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सबमरसिबुल तक सोलर पंप का लाभ लिया जा सकता है। इसमें 2,54,983 रुपये तक का अनुदान है। इससे किसानों की सिंचाई बाधित नहीं होगी साथ ही फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर पंजीकरण कराया जा रहा है।

  

मंडल के चारों जिलों में कुल 47,770 निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसान हैं। इन किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का मकसद किसानों को सोलर पंप लगाकर ऊर्जा सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 68 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। योजना से डीज़ल और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है।

  

सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों से बिजली की खपत कम होती है, जिससे किसानों का खर्च कम होता है। किसान अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। मंडल के किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है। मंडल के चारों जिलों में करीब दो हजार सोलर पैनल स्थापित किए जाने का लक्ष्य है।
ई-लाटरी के जरिए होगा किसानों का चयन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट upagriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही अनुदान के पाने के सोलर पंप की आनलाइन बुकिंग के लिए भी विभागीय वेबसाइट से आनलाइन बुकिंग की जायेगी। इसमें किसानों का चयन ई-लाटरी के जरिए किया जाएगा। किसानों को आनलाइन बुकिंग के साथ पांच हजार रुपये टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा।

  
बोरिंग की अनिवार्यता के साथ मिलेगा अनुदान

दो एचपी के लिए चार इंच, तीन व पांच एचपी के लिए छह इंच, 7.5 एचपी व 10 एचपी के लिए आठ इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। 22 फीट तक 2 एचपी सरफेस, 50 फीट तक 2 एचपी समर्सेबिल, 150 फीट तक 3 एचपी समर्सेबिल, 200 फीट तक 5 एचपी समर्सेबिल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एचपी व 10 एचपी समर्सेबिल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं। पोर्टल पर जनपदवार दो एचपी वं तीन एचपी का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा।

  
आवश्यकतानुसार पंप का कर सकते चयन

कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं। किसानों के द्वारा की गयी बुकिंग को कंफर्म करने के बाद इसका संदेश कृषकों के पंजीकृत मोबाइल पर पहुंच जायेगा। कृषकों की बुकिंग कंफर्म होने के बाद निर्धारित अवधि पर शेष किसानों की धनराशि आनलाइन टोकन जनरेट कर चालान के जरिए इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या फिर आनलाइन जमा करनी होगी। अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि किसान से वसूल कर ली जायेगी।

  



प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है। 26 नवंबर से इसके लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। किसानों को चाहिए कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवेदन कर लाभ लेना चाहिए।
डा. एलबी यादव, संयुक्त कृषि निदेशक, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा
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