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हरियाणा में शिक्षकों के तबादले की नई नीति घोषित, मर्जी से चुन सकेंगे स्कूल; पति-पत्नी में सिर्फ एक को मिलेगा लाभ

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हरियाणा में शिक्षकों के तबादले की नई नीति घोषित। फाइल फोटो



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नौ साल के भीतर तीसरी बार शिक्षकों की आनलाइन तबादला नीति में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चार नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बदलाव के ड्राफ्ट को मंजूर किया गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संशोधित तबादला नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों के नियम बदल गए हैं। नई तबादला नीति के तहत राज्य में तीन विशेष जगहों पर तैनाती वाले शिक्षकों को 10 फीसद अतिरिक्त वेतन (बेसिक/डीए) दिया जाएगा।

इस नई पालिसी के तहत दूरदराज के इलाकों में पोस्टिंग पाने वाले शिक्षकों को उनके मूल वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी और हर महीने 10 हजार रुपये का विशेष भत्ता मिलेगा।

यह पालिसी मौजूदा जोन सिस्टम को खत्म कर 80 अंकों की मेरिट प्रणाली लागू करेगी, जिसके आधार पर तबादले होंगे। साथ ही, पति-पत्नी को एक साथ ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा, यानि दोनों में से सिर्फ एक साथी को ही इसका लाभ मिल पाएगा।
किसी भी स्कूल को अपनी पोस्टिंग के लिए चुन सकेंगे

इस कदम का मकसद तबादलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाना है। नई पालिसी के तहत मोरनी, हथीन और नूंह जैसे पिछड़े इलाकों में तैनात शिक्षकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान करना है। अगर शिक्षक इन जगहों पर अपनी मर्जी से पोस्टिंग चुनते हैं, तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।

शिक्षक आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के तहत राज्य में किसी भी स्कूल को अपनी पोस्टिंग के लिए चुन सकेंगे। करीब नौ साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आनलाइन तबादला नीति की परिकल्पना की थी, जिसे 2016 में पहली बार लागू किया गया।

इसकी पूरे देश में सराहना हुई थी। कई राज्यों ने इस तबादला पालिसी को अपने यहां लागू किया, जिसके बाद राजनेताओं व अधिकारियों पर तबादलों की सिफारिशें आनी बंद हो गई और तबादलों में होने वाले भ्रष्टाचार में काफी हद तक कमी आई।

पहली बार 2016 में वार्षिक तबादलों को सुनिश्चित करने के लिए इस पालिसी को लागू किया गया था, जिसके तहत 2016, 2017, 2019 और 2022 में ही तबादले हुए।

2025 के इस संशोधन का उद्देश्य अस्पष्टताओं को दूर करना और पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। नई संशोधित पालिसी की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में जल्दी ही शिक्षकों के भारी संख्या में तबादले होने का अनुमान है।
इन तीन जगहों पर तैनाती पर अतिरिक्त वेतन

हरियाणा की आनलाइन शिक्षक तबादला नीति 2025 में कुल चार अहम बदलाव किए गए हैं। अति पिछड़ा या संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में तैनाती वाले शिक्षकों को अतिरिक्त 10 फीसदी वेतन देने का फैसला लिया गया है।

नई शिक्षक तबादला नीति के तहत पलवल के हथीन ब्लाक, पंचकूला के मोरनी ब्लाक और नूंह जिले में तैनाती वाले शिक्षकों को 10 फीसदी अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इसी तरह इन इलाकों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को 10 हजार रुपये महीना अतिरिक्त दिया जाएगा।
तबादला में उम्र को सबसे अधिक वरीयता

नई शिक्षक तबादला नीति में उम्र को सबसे अधिक वरीयता दी गई है। तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की मेरिट 80 नंबरों की बनेगी। इसमें अकेले 60 अंक उम्र के हैं यानी जिन शिक्षकों की अधिक उम्र है, उन्हे अधिक नंबर मिलेंगे।

इसके बाद महिला, महिला मुखिया परिवार, विधुर, विधवा, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक और बेहतर रिजल्ट वाले शिक्षकों को अधिकतम 20 नंबर मिलेंगे।
शिक्षक अब सीधे चुन सकेंगे मर्जी के स्कूल

हरियाणा नई शिक्षक तबादला नीति 2025 में तबादलों के लिए जोन सिस्टम को खत्म कर दिया गया। नई नीति में अब शिक्षक तबादले के लिए सीधे स्कूल चुन सकेंगे। पहले शिक्षकों को ये सुविधा नहीं मिलती थी। उन्हें तबादला के लिए जोन का चुनाव करना पड़ता था।

संबंधित जोन में स्थित स्कूलों में शिक्षकों को रिक्त पदों के आधार पर भेजा जाता था, लेकिन पहली बार शिक्षकों को अपनी मर्जी से जोन की बजाय सीधे स्कूल का चयन करने की सुविधा मिली है।
शिक्षक पति-पत्नी को अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेंगे

हरियाणा की पुरानी शिक्षक तबादला नीति में शिक्षक पति-पत्नी को तबादला के लिए 10 अतिरिक्त नंबर दिए जाने का प्रविधान था। नई शिक्षक तबादला नीति में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, हालांकि पति और पत्नी के बीच तैनाती की दूरी कम करने के लिए पांच नंबर दिए जाएंगे।

वहीं, जिन शिक्षकों के लिए मुकदमे दर्ज हैं या जिनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल है, उनके तबादलों के लिए आवेदन करने पर उनके 10 नंबर काटे जाएंगे।
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