जागरण संवाददाता, हमीरपुर। दुष्कर्म व जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को जिला जज मनोज कुमार राय ने सुनवाई पूरी करते हुए चचेरे भाई को दोष सिद्ध करते हुए 14 वर्ष की सजा सुनाते हुए 52 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि ललपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 20 जनवरी 2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 19 जनवरी 2022 की रात 10 बजे उसकी 18 वर्षीय पुत्री शौच के लिए घर के बाहर गई थी।
जैसे ही शौच से पुत्री के बाहर निकलते ही उसका भतीजा अटल सिंह पुत्र महेंद्र वीर सिंह पुत्री के गले में कुल्हाड़ी लगाकर पास में बने छप्पर के अंदर ले गया। जहां पुत्री के साथ दुष्कर्म कर उसे खून से लथपथ कर दिया।
पुत्री के शोर मचाए जाने पर वादी व उसकी पत्नी दौड़ कर घटना स्थल पहुंचे। जहां आरोपित अटल सिंह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। विवेचक ने विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल किया।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज मनोज कुमार राय ने पीड़िता के चचेरे भाई आरोपित अटल सिंह को 14 वर्ष की सजा सुनाते हुए 52 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। |
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