EPFO Rule: सिक्योरिटी गार्ड कई जगह काम करे तो कैसे मिलेगी सदस्यता, कैसे कटेगा पीएफ? क्या कहता है ईपीएफओ का नियम
EPFO Rule 2025: अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड अलग-अलग कंपनियों या प्रतिष्ठानों में काम करता है, तो पीएफ किसके नाम से कटेगा? सदस्यता कहां से मिलेगी? यह सवाल देश में लाखों सिक्योरिटी वर्करों के लिए बेहद आम है, खासकर उनके लिए जो रोजगार एक जगह नहीं बल्कि अलग-अलग साइट्स पर बदलते रहते हैं। EPF के नियम इस बारे में साफ हैं। EPFO के मुताबिक, यदि सिक्योरिटी गार्ड के नियोक्ता (Employer) को EPF एक्ट के तहत शामिल कर लिया गया है, तो गार्ड की PF सदस्यता उसी नियोक्ता के माध्यम से दी जाएगी। उसके कार्यस्थल की लोकेशन इससे कोई फर्क नहीं डालेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जगह से नहीं, कंपनी से जुड़ी होती है सदस्यता
यानी सिक्योरिटी गार्ड को यह समझना जरूरी है कि पीएफ सदस्यता उस जगह से नहीं जुड़ी होती जहां वह तैनाती पर है, बल्कि उस कंपनी से जुड़ी होती है जिसने उसे नियुक्त किया है। अगर उसकी सिक्योरिटी एजेंसी ईपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो पीएफ कटना तय है- चाहे वह किसी बैंक, कंपनी, दुकान, अस्पताल या किसी भी साइट पर ड्यूटी कर रहा हो।
यह भी पढ़ें- EPFO Rule: मैं ऐसी कंपनी में काम करता हूं, जहां PF एक्ट लागू नहीं होता; तो क्या मैं EPF का सदस्य बन सकता हूं?
इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि नौकरी बदलने या लोकेशन बदलने पर पीएफ अकाउंट प्रभावित नहीं होता। UAN वही रहता है और पीएफ का अमाउंट उसी Employer Code के माध्यम से जमा होती रहती है।
इसे सरल शब्दों में ऐसे समझें तो सिक्योरिटी गार्ड जहां भी पोस्टेड हो, पीएप वहीं से मिलेगा जहां उसका असली रोजगार दर्ज है, यानी सिक्योरिटी कंपनी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्रावधान सिक्योरिटी सेक्टर जैसे फ्लेक्सिबल रोजगार वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों को स्थायित्व देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके रिटायरमेंट फंड में निरंतर योगदान होता रहे।
सिक्योरिटी कंपनी से ही लागू होगा नियम
सरकार का उद्देश्य भी यही है कि असंगठित और उच्च स्थानांतरण वाले प्रोफाइल में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसलिए यदि आप सिक्योरिटी गार्ड हैं या कोई ऐसे कर्मचारी को जानते हैं, तो यह नियम जानना बेहद जरूरी है- काम कहीं भी हो, पीएफ आपकी कंपनी से ही लागू होगा।
SOURCE: EPFO |