नई दिल्ली। आधार कार्ड (Aadhaar New Rules) आज सिर्फ के एक दस्तावेज नहीं है। बल्कि ये देश के हर नागरिक की पहचान बन गया है। आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है कि सभी डिटेल्स सही या अपडेटिड हो। लेकिन आधार कार्ड में दर्ज डिटेल्स को बदलने के लिए आपको अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स दर्ज करना पड़ता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ये प्रोसेस काफी समय लगा देता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो UIDAI ने यही प्रोसेस अब और आसान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कहा जा रहा है कि अब नाम, पता और जन्मतिथि बदलने के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। एक ही डॉक्यूमेंट से सारा काम हो जाएगा।
Aadhaar New Rules: क्या किया नियम में बदलाव?
आधार कार्ड में डिटेल्स बदलने के लिए अभी प्रूफ ऑफ आइडेंटी (Proof of Identity) और प्रूफ ऑफ एड्रेस (Proof of Address) के तहत डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की जरूरत पड़ती है। प्रूफ ऑफ आइडेंटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको अलग-अलग डॉक्यूमेंट देने होते हैं।
लेकिन अब आप एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर सारा काम करा सकते हैं। बस शर्त है कि इस डॉक्यूमेंट में नाम, पता, फोटो जैसी सभी डिटेल्स होनी चाहिए।
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कितनी बार बदल सकते हैं डिटेल्स
नाम-
आधार कार्ड में दर्ज नाम आप दो ही बार बदल सकते हैं।
लिंग
आधार कार्ड में दर्ज लिंग आप नहीं बदल सकते।
पता और मोबाइल नंबर
इसके साथ ही आप आधार कार्ड में पता और मोबाइल नंबर कितनी भी बार बदल सकते हैं। |