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बंगाल: तंबाकू और गुटखा पर एक और साल के लिए लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

Chikheang 2025-11-27 01:18:50 views 378
  

बंगाल में तंबाकू और गुटखा पर एक और साल बैन



राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध एक और साल के लिए लागू रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एक नई अधिसूचना जारी की है। सात नवंबर को जारी इस अधिसूचना के अनुसार, अगले एक साल तक पूरे राज्य में तंबाकू-निकोटीन युक्त गुटखा या पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कदम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उठाया गया है। अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हर साल यह अधिसूचना जारी करते हैं। इसी नियम के तहत, इस प्रतिबंध का हर साल नवंबर में नवीनीकरण किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नया नोटिफिकेशन

ये मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक हैं। इसलिए, राज्य में ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सरकार ने चेतावनी दी है। राज्य भर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निगरानी शुरू कर दी है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उन्हें बाजार में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री या भंडारण की सूचना मिलती है, तो वे तुरंत कार्रवाई करें।
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में यह कार्रवाई जारी रहेगी और इसका मुख्य लक्ष्य जागरूकता के माध्यम से तंबाकू उत्पादों के उपयोग को और कम करना है। पर, यह रोक सिर्फ कागजों में ही दिखती है। हर जगह गुटखा और पान मसाले के साथ तंबाकू बेची जा रही है।
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