हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 24 राजपत्रित अवकाश की सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। ये अवकाश पूरे प्रदेश में राजपत्रित छुट्टियों के रूप में लागू होंगे। ये अवकाश सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों, दिल्ली स्थित हिमाचल सरकार के कार्यालयों के लिए भी मान्य होंगे।
दो स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा प्रधान आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली के प्रस्ताव पर घोषित किए जाएंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
महिला कर्मचारियों के लिए तीन विशेष अवकाश
महिला कर्मचारियों के लिए तीन विशेष अवकाश, जिसमें 28 अगस्त को रक्षा बंधन, 29 अक्टूबर को करवा चौथ और 11 नवंबर को भाई दूज शामिल हैं। ये अवकाश अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत मान्य होंगे और दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
यह भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा सत्र के बीच डिप्टी सीएम क्यों रवाना हुए दिल्ली? हाल ही में दिए दो बयानों के बाद चर्चाएं तेज
जिलों को दो स्थानीय अवकाश करने का अधिकार
जिलों को दो स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है। शिमला नगर निगम क्षेत्र में स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त के प्रस्ताव पर घोषित होंगे। 12 अराजपत्रित अवकाश निर्धारित किए हैं।
यह भी पढ़ें: विधानसभा से सच्चाई का प्रसारण बंद करवाना चाहती है सुक्खू सरकार, सुधीर शर्मा ने क्यों साधा मुख्यमंत्री पर निशाना? |