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बांस की हिस्सेदारी में चाचा का गला रेत दिया; रांची कोर्ट ने दो भतीजों को ठहराया दोषी, 27 को सजा

LHC0088 2025-11-26 08:36:24 views 843

  



राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने बांस की हिस्सेदारी को लेकर चाचा की हत्या के आरोपित भतीजा चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो को मंगलवार को दोषी करार दिया।

सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। मामले में तीन आरोपित कलेश्वर महतो, सविता देवी और विराजो देवी को अदालत ने बरी कर दिया।

आठ जून 2020 को हुई घटना को लेकर सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया है कि सहदेव महतो अपने हिस्से के खेत पर लगे बांस को काटकर घर में रखा था। जिसको लेकर सहदेव के भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहदेव के बेटे ने गाली देने से मना किया तो आरोपितों ने सहदेव की बेटी के गर्दन पर टांगी से हमला कर दिया। जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सहदेव भागने का प्रयास किया तो उसे दौड़ाकर टांगी से गर्दन काट दिया गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

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