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SIR: 2003 की सूची से हटा नाम है तो क्या करें? अब कैसे मिलेगा गणना प्रपत्र, फॉर्म 6 है जरूरी

deltin33 Yesterday 16:07 views 186

  



जागरण संवाददाता, आगरा। कलेक्ट्रेट हो या फिर जिले की छह तहसील और निर्वाचन आयोग की हेल्प लाइन। हर दिन 30 से अधिक शिकायतें पहुंच रही हैं। सबसे अधिक शिकायतें वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर हैं। जिस पर बीएलओ द्वारा फार्म-छह भरने के लिए कहा जा रहा है। निश्शुल्क में फार्म दिया भी जा रहा है। बिना फार्म-छह भरे सूची में नाम नहीं जुड़ सकता है। न ही गणना प्रपत्र मिलेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिले में 3696 हैं बूथ, 36 लाख मतदाता

वर्ष 2003 में 24 लाख के मतदाता थे। वर्तमान में 36 लाख मतदाता हैं। इसमें 18 से 19 साल के एक लाख मतदाता शामिल हैं। आवास विकास कालोनी सेक्टर 15 के जयवीर गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2003 की सूची में उनके सहित परिवार को छह सदस्यों का नाम था। वर्तमान में नाम नहीं है। बीएलओ ने बताया कि फार्म-छह भरना पड़ेगा। तभी सूची में नाम जुड़ सकेगा।
फॉर्म छह भरने पर जुड़ेगा नाम

संजय प्लेस के विषय गोयल ने बताया कि 22 साल पूर्व परिवार के चार सदस्यों के नाम थे। दो साल पूर्व सत्यापन में नाम हट गए। अब फिर से फार्म-छह भरना पड़ रहा है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि सभी बीएलओ को फार्म-छह दिए गए हैं। इससे मतदाता बना जा सकता है।
आज सरकारी अवकाश फिर भी घर जाएंगे बीएलओ

सरकारी अवकाश के बाद भी मंगलवार को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इसके लिए 3696 बीएलओ घर-घर जाएंगे। 372 सुपरवाइजर और दो दर्जन से अधिक अधिकारी रहेंगे। यह अभियान सुबह 10 से शाम चार बजे तक चलेगा। वहीं डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सभी मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने की अपील की है। फार्म भरने में सावधानी बरतनी होगी। फार्म न भरने पर मतदाता सूची से नाम कट जाएगा।
चार दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा

नौ विधानसभा क्षेत्रों में 36 लाख मतदाता और 3696 बूथ हैं। चार नवंबर से चार दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। जिला प्रशासन का दावा है कि सभी बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्र का वितरण करदिया गया है। भरे हुए प्रपत्र बीएलओ द्वारा लिए जा रहे हैं।

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि गणना प्रपत्र न भरने पर मतदाता सूची से नाम हट जाएगा। मतदाता सूची में नाम न होने पर लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं से ठीक तरीके से गणना प्रपत्र भरने की अपील की।
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