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चंबा में रात 10 बजे के बाद शराब परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर रद होगा लाइसेंस

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चंबा में रात्रि 10 बजे के बाद शराब परोसना प्रतिबंधित। फोटो जागरण



संवाद सहयोगी, चंबा। चंबा शहर में देर रात होने वाली अव्यवस्थाओं और बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

एएसपी हितेश लखनपाल ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले में रात 10 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने अभियान को तेज कर दिया है और चंबा शहर के दो होटलों पर कार्रवाई भी की गई है। हितेश लखनपाल ने बताया कि देर रात शराब परोसने के कारण शहर में लड़ाई-झगड़े, हंगामा, शोर-शराबा और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है।

कई बार नशे में धुत लोग सड़क पर विवाद और दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है और पुलिस की गश्त पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है।  

इसलिए अब यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा और किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी प्रतिष्ठान निर्धारित समय के बाद शराब परोसते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सीलिंग से लेकर लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी।  

पिछले सप्ताह चंबा शहर के दो होटल देर रात शराब परोसते पकड़े गए, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई। एएसपी ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। चंबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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