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दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल पर चाकू से हमला, गश्त के दौरान पकड़ने का किया था प्रयास

Chikheang 2025-11-24 21:37:19 views 1237
  

बदमाश को पकड़ने के क्रम में दिल्ली पुलिस का कॉन्स्टेबल घायल।



पीटीआई, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के राज पार्क इलाके में गश्त के दौरान एक बदमाश ने चाकू से हमला कर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को घायल कर दिया।एक रिक्शा चालक से कथित तौर पर 500 रुपये लूटने वाले आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी से एक डकैती और दो चोरी के मामले सुलझ गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, यह घटना 22 नवंबर को हुई जब कांस्टेबल विकास नियमित गश्त ड्यूटी पर थे। उनके पास रिक्शा चालक मोहम्मद कमल ने आकर बताया कि एक युवक ने गौशाला रोड, घोड़े वाली गली के पास उन्हें लूट लिया है।

कांस्टेबल कमल के साथ घटनास्थल पर गया, जहां उसने आरोपी की पहचान की। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका हाथ घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि खून बहने के बावजूद, कांस्टेबल ने युवक को काबू में कर लिया, लेकिन उसने कॉन्स्टेबल का ध्यान भटकाने के लिए अपने सिर पर चोट लगा ली और भीड़ में भाग गया।

कांस्टेबल ने थाने को सूचना दी, जिसके बाद घोड़े वाली गली और आस-पास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। कमल की पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी पहचान किशन गंज निवासी रितिक के रूप में हुई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने रितिक के कपड़ों से 500 रुपये नकद भी बरामद किए। बाद में, रितिक की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू पास की रेलवे लाइन से बरामद कर लिया गया। लूट के दौरान पहने उसके कपड़े भी जब्त कर लिए गए।

पूछताछ के दौरान, रितिक ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी करता है और सातवीं कक्षा तक पढ़ा है। कथित तौर पर उसे नशे की लत लग गई और अपनी लत पूरी करने के लिए उसने चोरी और डकैती की वारदातें शुरू कर दीं। उसने शनिवार को एक रिक्शा चालक को लूटने की बात भी कबूल की और भागने के लिए कांस्टेबल पर हमला कर दिया।

पुलिस के अनुसार, रितिक पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें 2018 में चोरी का प्रयास और इस साल की शुरुआत में दर्ज एक आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। उसने 20 अक्टूबर और 4 नवंबर को दर्ज दो हालिया चोरी के मामलों को भी कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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