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SI भर्ती घोटाला: CBI ने आरोपियों की जमानत का किया विरोध, कहा- गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित

Chikheang 2025-11-21 14:08:11 views 187

  

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)



जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बहुचर्चित पुलिस एसआई भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार को बरहमपुर पहुंचकर पहली कार्रवाई के रूप में बरहमपुर कोर्ट से भुवनेश्वर सीबीआई कोर्ट में मामला स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया और साथ ही चार मुख्य आरोपियों की जमानत का कड़ा विरोध किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बरहमपुर विशेष विजिलेंस अदालत में इन चारों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी। किंगपिन शंकर पृष्टि, सुरेश नायक, अरविंद दास और सागर गौड़ की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई हुई है। यह मामला अब सीबीआई के हाथ में है इसलिए सभी की नजर इस जमानत सुनवाई पर थी।

सीबीआई के जांच अधिकारी बी. सामल और सीबीआई के वकील ए. कुमार अदालत पहुंचे। उनके साथ क्राइम ब्रांच की जांच अधिकारी स्वर्णप्रभा सतपथी भी मौजूद थीं।

स्वतंत्र न्यायाधीश (विजिलेंस) ज्ञानेंद्र कुमार बारिक की अदालत में सीबीआई ने इन चारों आरोपियों की जमानत का कड़ा विरोध किया। सीबीआई ने यह दर्शाया कि आरोपी बाहर आने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूत नष्ट कर सकते हैं।

करीब डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने शंकर, सुरेश और सागर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अरविंद के वकील ने उनकी जमानत याचिका वापस ले ली। जमानत सुनवाई के बाद सीबीआई टीम बरहमपुर जेएमएफसी कोर्ट पहुंची और सीबीआई की विशेष अदालत में मामला स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की।

सीबीआई ने बताया कि इस मामले में कई लोगों की संलिप्तता का संदेह है और आरोपियों को बार-बार रिमांड व पेशी में समय की बर्बादी होती है, इसलिए स्थानांतरण का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस एसआई भर्ती घोटाले में पुलिस ने 114 उम्मीदवारों के साथ तीन दलालों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। बाद में यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।

क्राइम ब्रांच ने विभिन्न चरणों में अरविंद दास, विश्वरंजन बेहेरा, अभिमन्यु दास, प्रियदर्शिनी सामल, मुन्ना महांती, श्रीकांत महारणा, शंकर पृष्टि, सुरेश नायक और सागर गौड़ को गिरफ्तार किया था। कुल 126 गिरफ्तारियों में से 114 उम्मीदवारों को जमानत मिल चुकी है। वर्तमान में 12 आरोपी जेल में हैं।
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