सरकार ने NPS से UPS में शिफ्ट होने की डेडलाइन 60 दिन बढ़ाई,
नई दिल्ली| UPS Deadline Extended: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए ऑप्शन चुनने की तारीख बढ़ा दी है। अब यह 30 नवंबर 2025 तक रहेगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। पहले ऑप्शन चुनने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 थी। लेकिन स्टेकहोल्डर्स की मांग पर इसे 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। अब फिर से दो महीने का वक्त दिया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह फैसला मौजूदा कर्मचारियों, रिटायर्ड लोगों और दिवंगत रिटायर्ड कर्मियों के वैध जीवनसाथियों के लिए है। हाल ही में यूपीएस में स्विच ऑप्शन, रिजाइनेशन बेनिफिट और टैक्स छूट जैसे बदलाव किए गए हैं। स्टेकहोल्डर्स ने इन बदलावों के लिए और समय मांगा था। इसलिए यह कदम उठाया गया। कर्मचारियों को अब नई तारीख तक फैसला लेने का मौका मिलेगा।
यह फैसला वित्त मंत्री की मंजूरी से लिया गया है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को सिस्टम में बदलाव करने के लिए कह दिया है।
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कब-कब बढ़ी डेडलाइन?
UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। शुरू में 30 जून 2025 तक का समय दिया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 किया गया। अब एक बार फिर दो महीने की मोहलत देते हुए आखिरी तारीख 30 नवंबर कर दी गई है।
क्या हैं स्कीम के नए बदलाव?
नोटिफिकेशन के मुताबिक UPS में हाल ही में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। इनमें शामिल हैं:
- स्विच ऑप्शन
- इस्तीफे और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त लाभ
- टैक्स छूट की सुविधा
इन्हीं बदलावों की वजह से कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों में स्कीम को लेकर नई दिलचस्पी बढ़ी है।
NPS से UPS में जाने का विकल्प
सरकार ने पहले उन कर्मचारियों को भी एक बार का विकल्प दिया था, जिन्होंने 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच नौकरी जॉइन की। वे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। UPS को इसी साल 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था।
अब तक कितने जुड़े?
लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने 28 जुलाई 2025 को बताया था कि 20 जुलाई तक 31,555 कर्मचारियों ने स्कीम को चुना है। यह कुल पात्र केंद्रीय कर्मचारियों का सिर्फ 1.37% है। फिलहाल सरकार को उम्मीद है कि समय बढ़ने और नए लाभ जुड़ने से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी इस योजना से जुड़ेंगे।
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