deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

Pauri Garhwal: मारपीट मामले में दोषी पूर्व प्रधान व एक दंपति को कोर्ट ने सुनाया फैसला, हुई दो साल की साधारण जेल_deltin51

Chikheang 2025-9-29 22:36:48 views 977

  मारपीट के दोषी पूर्व प्रधान व एक दंपती को दो साल का साधारण कारावास।





जागरण संवाददाता, पौड़ी। मारपीट के दोषी पूर्व प्रधान व एक दंपती को दो साल के साधारण कारावास की सजा हो गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषियों पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषियों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विकासखंड कल्जीखाल के बेड़गांव निवासी प्रेम प्रकाश ने बीते 3 मार्च 2022 को राजस्व पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि बीते 2 मार्च को मैं पत्नी के साथ कल्जीखाल बाजार गया था। जहां ग्राम प्रधान व एक अन्य ग्रामीण ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद मैं गांव लौट आया।



यहां शाम करीब पांच बजे गांव के घर के समीप एक स्टेंड पोस्ट के पास प्रधान व एक दंपती खड़े थे, जिन्होंने हम पर डंडों से हमला कर दिया। बचाव के लिए हम घर में गए, लेकिन पीछे से ये तीनों हमारे घर में घुस गए। जहां उन्होंने मुझे व पत्नी के साथ मारपीट की। इसे देख बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया।

हमने सहायता के लिए आवाज लगाई। ग्रामीणों के आने के बाद तीनों वहां से भाग गए। बताया कि घटना में पत्नी मंजू देवी के सिर, बाएं हाथ, दाएं पैर व पीठ पर चोटें आई। मेरे सिर, दाएं हाथ-पैर पर चोटें आई। खून भी निकला। बताया कि उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचे। जहां उपचार के बाद मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई।shahjahanpur-general,Shahjahanpur news,road accident Shahjahanpur,hit and run case,elderly man death,Pilibhit resident,Lakhimpur Kheri,funeral procession,police investigation,Uttar Pradesh news   



राजस्व पुलिस ने 4 मार्च को प्रकरण में तीनों आरोपितों के खिलाफ मारपीट, डंडों से हमला करने व जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तीनों आरोपितों ने 26 जुलाई 2022 को अदालत में आत्मसर्मपण किया। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

सहायक अभियोजन अधिकारी वर्षा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने बेड़गांव के पूर्व प्रधान प्रमोद रावत, ग्रामीण भागीरथ पटवाल व उनकी पत्नी सीमा देवी को ग्रामीण व उसकी पत्नी से मारपीट का दोषी पाया है।



अदालत ने तीनों को दो साल के साधारण कारावास की सजा और 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। वर्ष ने बताया कि दोषियों द्वारा अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड मानसून की विदाई, सड़कों की मरम्मत की अभी तक याद नहीं आई; आए दिन हादसों में जख्मी हो रहे लोग

like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Explore interesting content

Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

210K

Threads

0

Posts

710K

Credits

Forum Veteran

Credits
75516