सात वर्षीय बालिका संग दुष्कर्म का आरोपित दोष सिद्ध।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय हिंदू बालिका को ई-रिक्शा से अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को न्यायालय ने मात्र पांच माह की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध ठहराया है।
तीन अक्टूबर को आरोपित को सजा सुनाई जाएगी। आरोपित को पूर्व में भी एक अन्य हिंदू किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर उसे बरी कर दिया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नौ मई 2025 को इकौना क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय बालिका को क्षेत्र के सेमगढ़ा गांव निवासी अलाउद्दीन उर्फ छोटकऊ बिना नंबर लिखे ई-रिक्शा से अगवा कर ले गया था।
इसके बाद बालिका को बंधक बनाकर ई-रिक्शा के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपित के विरुद्ध पिता की तहरीर पर इकौना थाने में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद 700 पन्नों की केस डायरी न्यायालय पर प्रस्तुत किया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विथ पाक्सो) निर्दोष कुमार ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराया है। इस मामले में आरोपित की पैरवी नालसा यूनिर्वसिटी आफ ला तेलंगाना हैदराबाद की ओर से की जा रही थी। आरोपित की पैरवी के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से चार महिला अधिवक्ता भी नामित थीं। |