जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के भयापुरवा गांव में धार्मिक सभा आयोजित कर लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण कराया जा रहा था। ईसाई मिशनरी के लोगों की इस कोशिश की भनक पुलिस को लग गई। आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोप की पुष्टि होने के बाद दो लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
भयापुरवा गांव के पास बगीचे में धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था। तंबू-कनात लगाकर घुमंतू समाज (नट समाज) के गांव के ही निवासियों को एकत्र किया गया था। लोगों को सोने-चांदी के जेवर, धन, अनाज, खाद्य सामग्री का प्रलोभन देकर मतांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
स्थानीय लोगों की सूचना पर हरदत्तनगर गिरंट थाने के प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय पुलिस टीम के साथ पहुंचे। तंबू-कनात के पास जाकर देखा व सुना तो एक व्यक्ति ग्रामवासियों को ईसाई धर्मग्रंथ हाथ में लेकर लोगों को पढ़ कर सुना रहा था। उत्तेजित होकर बैठे सभी लोगों को मतांतरण के लिए प्रेरित कर रहा था।
लोगों पर बेहतर जीवन शैली व दैवीय प्रसाद प्राप्त होने का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा था। आर्थिक लाभ का प्रलोभन भी दे रहे थे। पुलिस टीम ने भयापुरवा निवासी राजेश कुमार उर्फ गगलू व कुंदन को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 10 धर्मग्रंथ बाईबिल (हिन्दी भाषा में), तीन किताबें (पवित्र शास्त्र, आत्मिक गीत संग्रह व नया विधान), दो पोस्टर, 197 लाइसेंस कार्ड, प्लास्टिक कवर व डोरी, 198 परिचय पत्र, 484 प्रमाण पत्र, 140 फाइल कवर, बैंक पासबुक, 20 विभिन्न बैंकों के पासबुक की छायाप्रति, 39 रजिस्ट्रेशन फार्म, एक जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, दो निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, एक आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, तीन मार्कशीट की छायाप्रति, दो पैन कार्ड की छायाप्रति, एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 31 आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद किया।
एसपी राहुल भाटी ने बताया कि आरोपितों पर विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपितों का है आपराधिक इतिहास
एसपी ने बताया कि प्रलोभन देकर मतांतरण कराने वाले आरोपित पहले से अपराधी किस्म के हैं। कुंदन के विरुद्ध वर्ष 2017 में मल्हीपुर थाने में मारपीट, बलवा समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। राजेश कुमार उर्फ गगलू पर वर्ष 2024 में हरत्तनगर गिरंट थाने में मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। |