किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा। जागरण
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । इगलास क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पाक्सो अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना चार फरवरी 2020 को दोपहर तीन बजे हुई थी। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार इगलास थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 साल की किशोरी के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी घर पर अकेली थी।west-champaran-crime,\,kidnapping case Betia,human trafficking case,teenage girls kidnapped,young woman kidnapped,Betia crime news,Majhaulia police station,Mufassil police station,Gopalpur police station,kidnapping for marriage,police investigation,Bihar news विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
घर में घुस कर की छेड़छाड़
गांव का पीतम सिंह घर में घुस आया और किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। शोर सुनकर किशोरी की छोटी बहन आई, जिस पर आरोपी धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीतम के खिलाफ चार्जशीट लगाई। सत्र परीक्षण के आधार पर उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है।
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