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यूपी के इस जिले में पुराने शहर में नक्शा पास कराना हुआ आसान, तहसील से नहीं लेनी होगी NOC_deltin51

LHC0088 2025-9-27 22:06:37 views 1240

  पुराने शहर में नक्शा पास कराने में नहीं लेनी होगी तहसील की एनओसी।





जागरण संवाददाता, लखनऊ। पुराने लखनऊ के 122 मोहल्लों में अब भवन मानचित्र पास कराने के लिए तहसील की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। एलडीए अपने अभिलेखागार से संबंधित मोहल्लों का विवरण उपलब्ध कराएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल किया है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करके नई व्यवस्था को लागू कर दिया है।  एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया, शहर में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नजूल, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्जन, सीलिंग, लैंड यूज, तहसील व जलकल आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है।  



लखनऊ शहर के पुराने मोहल्लों में मानचित्र स्वीकृत करते समय नगर निगम से मिलने वाली एनओसी प्राधिकरण के लालबाग कार्यालय स्थित अभिलेखागार से मिलती है। अभिलेखागार के कर्मचारियों ने पुराने शहर के 122 मोहल्लों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया है।  

पुराने शहर के मोहल्लों में नक्शे की एनओसी से संबंधित पूरा विवरण प्राधिकरण के पास पहले से है तब तहसील से एनओसी लेने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों को अनावश्यक तहसील में भागदौड़ करनी पड़ती है और मानचित्र स्वीकृति के प्रक्रिया में विलंब होता है। noida-local,Noida news,UP International Trade Show,police security display,modern weapons exhibition,Mission Shakti 5,0,cyber crime awareness,Dial 112 functionality,women helpline numbers,UP Police ATS STF,India Expo Mart,Uttar Pradesh news   



आदेश जारी किया गया है कि अब से पुराने शहर के वार्ड-हजरतगंज, गणेशगंज, वजीरगंज, यहियागंज, चौक, सआदतगंज, दौलतगंज के 122 मोहल्लों में भवन मानचित्र के लिए तहसील से एनओसी नहीं ली जाएगी।  

इन मोहल्लों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए तहसील से एनओसी ली जाएगी। नयी व्यवस्था के तहत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट व प्राधिकरण की योजनाओं के ले-आउट व सजरा प्लान अभिलेखागार द्वारा मानचित्र अनुभाग को उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है।  



एलडीए क्षेत्र में जिला पंचायत के स्वीकृत नक्शे होंगे रद एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया, जांच में सामने आया है कि जिला पंचायत ने एलडीए क्षेत्र में कई नक्शे पास किए हैं। उन्हें एलडीए रद करेगा।  

जिला पंचायत को यह अधिकार नहीं है तो एलडीए की सीमा के नक्शों को स्वीकृत करे, जिला पंचायत के नक्शों के आधार पर संबंधित भवनों पर कार्रवाई करेंगे।  

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