प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटना कमिश्नरी ने ऑटो और ई-रिक्शा के लिए नया नियम लागू किया है।
अब जिले में सभी परमिट प्राप्त ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। इस बारकोड को स्कैन करके यात्री वाहन और चालक की सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
साथ ही, प्रवर्तन टीम को भी वाहन और चालक से संबंधित विवरण आसानी से उपलब्ध होगा। बिना बारकोड के वाहन चलाने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जल्द शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
परिवहन विभाग शीघ्र ही नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए वाहन स्वामी जोन के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी।chandigarh-general,Haryana water connection, Haryana sewer connection, Road cut fee waiver, Unauthorized connections Haryana, Urban local bodies Haryana, Water meter installation Haryana, Haryana government schemes, Haryana infrastructure development, Haryana water supply, Haryana sewer system,Punjab news विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्रत्येक वाहन स्वामी एक जोन में अधिकतम तीन रूटों के लिए आवेदन कर सकेगा, लेकिन परमिट केवल एक रूट के लिए जारी होगा। आपात स्थिति या ईंधन भरने के लिए कुछ शर्तों के साथ अन्य रूटों पर वाहन चलाने की अनुमति होगी।
जोन आधारित व्यवस्था और नए रूट
ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नए रूट निर्धारित किए जा रहे हैं। शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए इसे पीला, ब्लू और हरा जोन में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व ऑटो और ई-रिक्शा के लिए अलग जोन बनाया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत वाहनों को केवल उनके निर्धारित जोन में ही चलाने की अनुमति होगी, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
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